30 मई, 2009

तंबाकू उत्पादों पर चित्र के जरिये चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उत्पादों पर रविवार से चित्र के जरिये चेतावनी आना शुरू हो जायेगा.
तंबाकू कंपनियों की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और अब से उत्पादों पर बिच्छू और फेफड़े का चित्र स्पष्ट रूप से लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. पैक के 40 फीसदी मुख्य भाग पर यह चित्र छापना अनिवार्य होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्पाद कोई ऐसा संदेश जारी नहीं कर सकते जो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर किसी तंबाकू ब्रांड या तंबाकू के प्रयोग को बढ़ावा दे. तंबाकू उत्पादकों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद सरकार का यह आदेश आया है.
सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में सिगरेट बीड़ी और गुटका निर्माताओं को पैकेट पर खोपड़ी और हड्डी का चित्र और तंबाकू के सेवन से मौत की चेतावनी छापने का निर्देश दिया था. बहरहाल उस समय इसे लागू नहीं किया जा सका. तब सरकार ने एक दिसंबर की अंतिम समय सीमा तय की थी.
इस समय सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया जब तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने समय सीमा 31 मई कर दी. उत्पादकों ने समय सीमा को रूकवाने के लिए लाबिंग की थी.
मंत्रालय ने तब कहा था कि अब सचित्र चेतावनी 31 मई 2009 से प्रभावी होगी.

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