होगा। शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनावी प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने मंगलवार को बताया कि चुनाव के लिए आयोग की अधिसूचना 16 जून को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच दो जुलाई को की जाएगी जबकि नामांकन पत्र चार जुलाई को वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो 19 जुलाई को मतदान होगा और 22 जुलाई को मतगणना होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने की अर्हता नहीं रखते इसलिए वे चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। आयोग ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श कर राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का फैसला कियाहै। दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की राजधानियों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति का भी फैसला किया गया है। निर्वाचन मंडल में सदस्यों की संख्या 4,896 है। कुल 776 सदस्य संसद के और दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित राज्यों की विधानसभाओं के 4,120 सदस्य इसमें हैं। मतों का कुल मूल्य दस लाख 98 हजार 882 है, जिसमें से विधायकों के मतों का मूल्य पांच लाख 49 हजार 474 और सांसदों के मतों का मूल्य पांच लाख 49 हजार 408 है। चुनाव के लिए जमानत राशि 15 हजार रुपए होगी। दिल्ली और पुडुचेरी सहित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ समन्वय कर चुनाव संचालित करेंगे। आम तौर पर सांसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं और विधायक अपने संबद्ध राज्यों की राजधानियों में लेकिन विशेष आपात स्थिति में सांसद राज्य की राजधानियों में किसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेंगे जबकि नई दिल्ली में मतदान का इच्छुक विधायक भी ऐसा कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले चुनाव आयोग तक आवेदन पहुंचना चाहिए। आवेदन का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के पास मौजूद रहेगा। आयोग ने चुनाव के हर पहलू से जुड़ी जानकारियों वाली एक व्यापक बुकलेट तैयार की है। इसकी प्रतियां 25 प्रति कापी के हिसाब से हासिल की जा सकती हैं। प्रतियां आयोग के बिक्री काउंटर या राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से हासिल की जा सकेंगी। सांसद नई दिल्ली स्थित संसद भवन की पहली मंजिल स्थित कक्ष संख्या 63 में मतदान करेंगे जबकि विधायक आम तौर पर राज्यों की राजधानियों में स्थित विधानसभा भवनों में मतदान कर सकेंगे।
12 जून, 2012
राष्ट्रपति चुनाव 19 जुलाई को
देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 19 जुलाई को
होगा। शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनावी प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने मंगलवार को बताया कि चुनाव के लिए आयोग की अधिसूचना 16 जून को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच दो जुलाई को की जाएगी जबकि नामांकन पत्र चार जुलाई को वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो 19 जुलाई को मतदान होगा और 22 जुलाई को मतगणना होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने की अर्हता नहीं रखते इसलिए वे चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। आयोग ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श कर राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का फैसला कियाहै। दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की राजधानियों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति का भी फैसला किया गया है। निर्वाचन मंडल में सदस्यों की संख्या 4,896 है। कुल 776 सदस्य संसद के और दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित राज्यों की विधानसभाओं के 4,120 सदस्य इसमें हैं। मतों का कुल मूल्य दस लाख 98 हजार 882 है, जिसमें से विधायकों के मतों का मूल्य पांच लाख 49 हजार 474 और सांसदों के मतों का मूल्य पांच लाख 49 हजार 408 है। चुनाव के लिए जमानत राशि 15 हजार रुपए होगी। दिल्ली और पुडुचेरी सहित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ समन्वय कर चुनाव संचालित करेंगे। आम तौर पर सांसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं और विधायक अपने संबद्ध राज्यों की राजधानियों में लेकिन विशेष आपात स्थिति में सांसद राज्य की राजधानियों में किसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेंगे जबकि नई दिल्ली में मतदान का इच्छुक विधायक भी ऐसा कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले चुनाव आयोग तक आवेदन पहुंचना चाहिए। आवेदन का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के पास मौजूद रहेगा। आयोग ने चुनाव के हर पहलू से जुड़ी जानकारियों वाली एक व्यापक बुकलेट तैयार की है। इसकी प्रतियां 25 प्रति कापी के हिसाब से हासिल की जा सकती हैं। प्रतियां आयोग के बिक्री काउंटर या राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से हासिल की जा सकेंगी। सांसद नई दिल्ली स्थित संसद भवन की पहली मंजिल स्थित कक्ष संख्या 63 में मतदान करेंगे जबकि विधायक आम तौर पर राज्यों की राजधानियों में स्थित विधानसभा भवनों में मतदान कर सकेंगे।
होगा। शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनावी प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने मंगलवार को बताया कि चुनाव के लिए आयोग की अधिसूचना 16 जून को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच दो जुलाई को की जाएगी जबकि नामांकन पत्र चार जुलाई को वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो 19 जुलाई को मतदान होगा और 22 जुलाई को मतगणना होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने की अर्हता नहीं रखते इसलिए वे चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। आयोग ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श कर राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का फैसला कियाहै। दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की राजधानियों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति का भी फैसला किया गया है। निर्वाचन मंडल में सदस्यों की संख्या 4,896 है। कुल 776 सदस्य संसद के और दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित राज्यों की विधानसभाओं के 4,120 सदस्य इसमें हैं। मतों का कुल मूल्य दस लाख 98 हजार 882 है, जिसमें से विधायकों के मतों का मूल्य पांच लाख 49 हजार 474 और सांसदों के मतों का मूल्य पांच लाख 49 हजार 408 है। चुनाव के लिए जमानत राशि 15 हजार रुपए होगी। दिल्ली और पुडुचेरी सहित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ समन्वय कर चुनाव संचालित करेंगे। आम तौर पर सांसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं और विधायक अपने संबद्ध राज्यों की राजधानियों में लेकिन विशेष आपात स्थिति में सांसद राज्य की राजधानियों में किसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेंगे जबकि नई दिल्ली में मतदान का इच्छुक विधायक भी ऐसा कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले चुनाव आयोग तक आवेदन पहुंचना चाहिए। आवेदन का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के पास मौजूद रहेगा। आयोग ने चुनाव के हर पहलू से जुड़ी जानकारियों वाली एक व्यापक बुकलेट तैयार की है। इसकी प्रतियां 25 प्रति कापी के हिसाब से हासिल की जा सकती हैं। प्रतियां आयोग के बिक्री काउंटर या राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से हासिल की जा सकेंगी। सांसद नई दिल्ली स्थित संसद भवन की पहली मंजिल स्थित कक्ष संख्या 63 में मतदान करेंगे जबकि विधायक आम तौर पर राज्यों की राजधानियों में स्थित विधानसभा भवनों में मतदान कर सकेंगे।
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