16 जुलाई, 2009

बाल मजदूरी कराने पर तत्काल देना होगा जुर्माना

बाल मजदूरी करवाने वालों से अब तुरंत बीस हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही पुलिस उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी करेगी। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के सुझावों को कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एनसीपीसीआर की रिपोर्ट लागू करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस बाल मजदूरी के मामलों में बगैर श्रम विभाग की शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करे। वहीं, ऐसे सेवा योजकों से तुरंत बीस हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जाए। जिसे उस बच्चे के कल्याण में खर्च किया जाए। कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर आफ डिस्ट्रिक (निगम) को निर्देश दिया है कि वह बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए कार्रवाई करे।

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