इंस्टीच्यूट के उपाध्यक्ष अश्रि्वनी कुमार श्रीवास्तव, सचिव विष्णु कुमार चौधरी के अलावा रामयत्न प्रसाद, चंद्रशेखर सिन्हा, रामाकांत प्रसाद, फुलेना रजक और सुनील कुमार ने बताया कि आर्किटेक्ट मकान का नक्शा बनाने से लेकर उसके तकनीकी पहलू विशेषज्ञ हैं। बताया गया कि नक्शा पास करने के लिए सरकार ने शुल्क के रूप में मात्र पांच सौ रुपये तय किया है। एक सवाल के जबाब के कहा कि नक्शा पारित करने के लिए सात दिनों का समय तय किया गया है। इससे लोगों को भाग-दौड़ नहीं करना पड़ेगा।
बताया गया कि किसी भी मकान या अपार्टमेंट का नक्शा पास करने के लिए बिहार नगरपालिका में किये गये प्रावधान का पालन करने की जिम्मेदारी आर्किटेक्ट की होगी। गलत नक्शा पास करने पर नगर निगम उसकी जांच करेगी और जुर्माना लगा सकती है। किसी भी मकान का नक्शा 20 फुट से कम सड़क पर पारित नहीं किया जा सकता। 15 मीटर से उंची इमारत के लिए अग्निशमन और एयरपोर्ट आथिरिटी की अनुमति लेना अनिवार्य है। पर्यावरण, वाटर हार्वेस्टिंग तथा फ्लोर एरिया रेशियो का पालन अनिवार्य है।