21 जून, 2012

शहाबुद्दीन एवं गिलानी के पुत्र के खिलाफ वारंट

पाकिस्तान की नारकोटिक्स रोधी अदालत ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित मखदूम शहाबुद्दीन एवं पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पुत्र अली मूसा के खिलाफ दवा घोटाले के मामले में गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया. इस प्रकार दोनों पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।
यह वारंट मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा एंटी नारकोटिक्स फोर्स (एएनएफ) को शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी का आदेश देने के बाद जारी किया गया. न्यायालय ने अयोग्य करार दिए गये प्रधानमंत्री गिलानी के पुत्र की भी गिरफ्तारी का आदेश दिया।
ज्ञात हो कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की ओर से औपचारिक तौर पर मखदूम शहाबुद्दीन को गुरुवार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है.
शहाबुद्दीन पर सात अरब रुपये लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए दो दवा कंपनियों के उत्पादन कोटे को बढ़ाने में अपने प्रभाव के दुरुपयोग करने का आरोप है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अली मूसा गिलानी लाभान्वित होने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं।

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