03 अक्तूबर, 2009

अमरसिंह को अदालत से राहत नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के महासचिव अमरसिंह पर पाँच हजार रुए खर्च राशि के रूप में जुर्माना लगाए जाने संबंधी अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है।

अमरसिंह के अदालत में हाजिर होने में नाकाम रहने और खुद के द्वारा दायर की गई धोखाधड़ी के मामले में बयान देने से मुकरने को लेकर खर्च के रूप में 5000 रुपया चुकाने का आदेश दिया गया था।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने अदालत के समक्ष सिंह की गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया क्योंकि उन्हें कई मौके दिए गए थे।

अदालत ने हालाँकि सिंह के वकील की ओर से दायर की गई उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आज की अदालती कार्यवाही से उनके गैरहाजिर रहने की माँग की गई थी।

अदालत ने सिंह के वकील को उनके मेडिकल रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख तीन नवंबर से पहले अदालत में पेश करने को कहा।

यह बताया गया कि पूर्व में इसी तरह की अर्जी दी गई, लेकिन इसके साथ उनके स्वास्थ्य कारणों का समर्थन करने वाला कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था।

गौरतलब है कि 20 फरवरी को अदालत ने सिंह पर खर्च के रूप में 5000 रुपए का जुर्माना लगाया था क्योंकि वे अदालत के समक्ष हाजिर होने में नाकाम हो गए थे। वे 13 जुलाई को भी अदालत में हाजिर नहीं हुए थे।

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