01 अक्तूबर, 2009

शाइनी आहूजा जमानत पर रिहा

बंबई उच्च न्यायालय ने नौकरानी से कथित तौर पर बलात्कार के मामले में अभिनेता शाइनी आहूजा को बुधवार को जमानत दे दी। हालाँकि अदालत ने उनसे मुकदमे की सुनवाई शुरू होने तक दिल्लीClick here to see more news from this city में ही रहने को कहा।

न्यायमूर्ति एपी देशपांडे ने 50 हजार रुपए के भुगतान पर अभिनेता को जमानत दी। साथ ही अदालत ने कहा कि वह दिल्ली में ही रहेंगे और नजदीकी थाने में नियमित तौर पर हाजिर होंगे।

अदालत के एक सवाल पर अभिनेता के वकील ने कहा कि शाइनी दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दी जा सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि शाइनी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मुंबईClick here to see more news from this city आने की इजाजत दी जा सकती है।

अभिनेता से अपना पासपोर्ट सौंपने को कहा गया और साथ ही गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रलोभन देने से बचने को कहा गया। उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी चेतावनी दी गई।

अभिनेता को हालाँकि 50 हजार रुपए के भुगतान पर जमानत दे दी गई लेकिन उन्हें इतने ही रकम की एक या दो जमानत राशि भी तीन हफ्ते की अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

शाइनी को गत 15 जून को तब गिरफ्तार किया गया था जब उनकी नौकरानी ने ओशिवरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभिनेता ने अपने आवास पर उससे बलात्कार किया। घटना के वक्त शाइनी की पत्नी और बच्चा घर पर नहीं थे।

इससे पहले दो बार निचली अदालत ने शाइनी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

शाइनी के वकील शिरीश गुप्ते और श्रीकांत शिवाडे ने दलील दी कि सबूत अभिनेता और शिकायतकर्ता लड़की के बीच आपसी रजामंदी से यौन संबंध बनाए जाने का संकेत देते हैं।

अधिवक्ता गुप्ते ने शाइनी का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मैं (शाइनी) संत नहीं हूँ लेकिन मैं बलात्कारी नहीं हूँ। गुप्ते ने दलील दी कि चिकित्सकीय और अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि यौन संबंध लड़की की रजामंदी से बनाया गया।

गुप्ते ने कहा कि लड़की यौन संबंध बनाने की आदी थी। पुरुषों के करीब आने का उसका पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार शाइनी के शरीर पर सिर्फ दो अंगुलियों के बीच खरोंच के अतिरिक्त कोई चोट के निशान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर लड़की ने प्रतिरोध किया होता तो उसने शाइनी के चेहरे या शरीर के ऊपरी हिस्से को खरोंचा होता।

गुप्ते ने आरोप लगाया कि घटना से पहले की रात लड़की ने शाइनी के लैंडलाइन नंबर पर अपने मोबाइल फोन से दस बार कॉल किया था।

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