06 सितंबर, 2009

पूर्व सांसद लवली आनंद के खिलाफ वारंट

उच्चतम न्यायालय के आदेश से पटना की एक सत्र अदालत ने जिला दंडाधिकारी जी. कृष्णैया हत्याकांड में शनिवार को पूर्व सांसद लवली आनंद समेत पाँच लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
पटना के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने यह गिरफ्तारी वारंट पूर्व सांसद श्रीमती आनंद, राज्य के पूर्व मंत्री अखलाख अहमद, प्रो. अरुण कुमार सिन्हा, हरेन्द्र प्रसाद और शशिशेखर ठाकुर के खिलाफ जारी किया है। अदालत ने यह वारंट बिहार सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका में किये गये आदेश के आलोक में जारी किया है।
गौरतलब है कि वर्ष 1994 में मुजफ्फरपुर में एक उग्र भीड़ ने गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या कर दी थी। पटना की एक सत्र अदालत ने इस मामले में अभियुक्तों को दोषी करार देने के बाद आनंद मोहन, प्रो. अरुण कुमार सिन्हा और अखलाख अहमद को फाँसी की सजा एवं अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी।
पटना उच्च न्यायालय ने दोषियों की ओर से दाखिल अपील में आनंद मोहन को छोड़कर अन्य को बरी कर दिया था जबकि आनंद मोहन की फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

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