06 सितंबर, 2009

हेलीकाप्टर मामले में लालू बरी

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर जाने के दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा बिना अनुमति लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अगस्त,2007 को अपना हेलीकाप्टर उतारने के मामले में दायर एक याचिका को मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने शनिवार को खारिज कर दिया।
मुजफ्फरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी (पश्चिमी) टी के सिन्हा की अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ओझा की याचिका को कल खारिज कर दिया।
ओझा ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू पर एक अगस्त, 2007 को बाढ़ निरीक्षण के दौरान लोगों की जान को खतरे में डालते हुए बिना अनुमति लिए अपना हेलीकाप्टर मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी पुलिस थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर उतार दिये जाने को लेकर स्थानीय अदालत में याचिका दायर की था।
ओझा ने बताया कि अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत के इस फैसले के खिलाफ वह उपरी अदालत में अपील करेंगे।

ध्यान दें

प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .

लोकप्रिय समाचार