आय से अधिक संपत्ति मामले में वारंट जारी होने के बाद से फरार चल रहे झारखंड के दो पूर्व मंत्रियों एनोस एक्का और हरिनारायण राय ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। दोनों ने निगरानी ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश विनयकांत खान की अदालत में आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
एनोस एक्का की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को ही झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई थी। वहां जमानत याचिका रद होने के बाद एनोस अपने अधिवक्ता आरके आनंद के साथ निगरानी ब्यूरो की विशेष अदालत पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद आनंद ने एनोस की ओर से जमानत याचिका पर बहस करते हुए न्यायालय को बताया कि एक्का भाग नहीं रहे। इन्हें निगरानी ने पांच बार सम्मन भेजा। ये हर बार निगरानी ब्यूरो के समक्ष उपस्थित हुए। इसके साथ ही निगरानी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। वैसे भी इनके विरुद्ध सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। इसमें सात साल तक की ही सजा का प्रावधान है। इसलिए इस मामले में इन्हें जमानत दी जा सकती है।
निगरानी ब्यूरो की ओर से सरकारी वकील नरेश प्रसाद ने एनोस को जमानत पर रिहा करने की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिका में इस न्यायालय से एनोस की अग्रिम जमानत अर्जी रद होने का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही हाई कोर्अ में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने और कोर्ट के फैसले का भी कोई उल्लेख नहीं है। नरेश प्रसाद का कहना था कि एनोस के खिलाफ सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला ही दर्ज नहीं है, बल्कि आईपीसी की धारा 409 के तहत भी केस दायर है। इस धारा के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एनोस की जमानत के मुद्दे पर 22 अगस्त को सुनवाई करने का निर्णय किया। हरिनारारायण राय की ओर से जमानत के लिए कोई भी याचिका सोमवार को दाखिल नहीं की गई।
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