12 अगस्त, 2009

हत्या के मामले में पूर्व सांसद को उम्रकैद

बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में बुधवार को पटना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्र ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए पूर्व सांसद सूरजभान, विधायक विजय कुमार शुक्ला ऊर्फ मुन्ना शुक्ला और पूर्व विधायक राजन तिवारी सहित आठ लोगों को आजीवन कारावास तथा विधायक शशि कुमार राय को दो वर्ष की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पूर्व सांसद सूरजभान, विधायक मुन्ना शुक्ला, पूर्व विधायक राजन तिवारी सहित ललन सिंह, मंटु तिवारी, सुनील सिंह, मुकेश सिंह तथा प्रसाद के निजी सचिव राम निरंजन चौधरी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन सभी पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी विधायक शशि कुमार राय को दो वर्ष की सजा तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने इस मामले के सभी आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में रहने का आदेश दिया था। आज सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित थे। सिन्हा ने बताया कि दोनों पक्षों की अंतिम बहस गत 31 जुलाई को ही समाप्त हो गई थी।
13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में इलाज करवा रहे पूर्व मंत्री बृजबिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी की थी।

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