20 जुलाई, 2009

निजी वाहनों पर पीली बत्ती नहीं लगायेंगे न्यायिक अधिकारी

न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने निजी वाहन पर पीली बत्ती नहीं लगा सकेंगे। साथ ही खुद का पहचान बताने वाले पदनामयुक्त बोर्ड नहीं लगायेंगे। पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने इस तरह की रोक लगायी है। जिला अदालतों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाये। उच्च न्यायालय को जानकारी मिली थी कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारी अनियमित तरीके से अपने निजी वाहन पर पीली बत्ती और पदनाम वाला बोर्ड लगाकर घूमते हैं।

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