12 मई, 2009

‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ पर आदेश जारी

अगर आप अपने मोबाइल संचालक की सेवा से खुश नहीं हैं तो इस साल सितम्बर से आप अपना मौजूदा नम्बर कायम रखते हुए ही संचालक बदल पाएंगे। दूरसंचार विभाग ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी’ पर आदेश जारी किया है।
दूरसंचार विभाग के मुताबिक 20 सितम्बर 2009 से पहले चरण में दिल्ली, मुम्बई और गुजरात में यह सेवा लागू हो जाएगी और उसके छह महीने के भीतर दूसरे चरण में कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश में यह सेवा लागू होगी।
देश के बाकी हिस्सों में यह सेवा 20 मार्च 2010 तक लागू होगी। दूरसंचार विभाग ने इस सेवा पर लगने वाले शुल्क का फैसला सूरसंचार नियामक ट्राई पर छोड़ा है।
वहीं सूत्रों के मुताबिक ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी; के लिए 300 रुपए चुकाने होंगे और सेवा प्रदाता को बदलने में 2 दिन का वक्त लगेगा।

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