08 मई, 2009

व्यापारियों की सहूलियत के लिए वाणिज्य कर विभाग

राज्य और राज्य के बाहर से व्यापार करने वाले व्यापारियों की सहूलियत के लिए वाणिज्य कर विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे व्यापारी जो राज्य या फिर राज्य के बाहर व्यापार करना चाहते है, उन्हें अब पहले जैसी भागम-भाग नहीं करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में विभाग के संयुक्त आयुक्त कमल नारायण चौधरी ने बताया कि राज्य भर में व्यापार करने वाले व्यापारी अगर एक वर्ष में पांच लाख तक की बिक्री करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए उसे सर्वप्रथम फार्म को विभाग के अंचल कार्यालय में जमा करना होगा। फार्म (1ए) में व्यापार करने वाले का नाम, पता सहित तमाम आवश्यक जानकारियों को भी देना पड़ता है। फार्म के साथ व्यापारी को 100 रुपये शुल्क भी जमा करना पड़ता है। श्री चौधरी ने बताया कि इसके बाद आवेदक का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग अपने स्तर पर आवेदक के दिए तथ्यों की छानबीन करता है, अगर कोई भी कमी या जानकारी गलत मिलती है तो विभाग रजिस्ट्रेशन को निरस्त या निलंबित कर देता है। श्री चौधरी ने बताया कि राज्य के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी अगर एक रुपये की भी बिक्री करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। व्यापारियों को विभाग से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में श्री चौधरी ने बताया कि वैट के लागू होने के बाद राज्य भर में माल आवागमन के लिए व्यापारी को स्वयं ही फार्म (डी 8) को छपाना पड़ता है। माल से संबंधित हिसाब व्यापारी को तीन माह के भीतर रिटर्न के साथ विभाग के पास दाखिल कराना पड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों को फार्म (डी 9) छपाना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में माल बेचने पर व्यापारी को फार्म (डी10) छपाना पड़ता है। श्री चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न प्रपत्र भी दिए जाते हैं, जिससे व्यापारियों के माल का रेट घटता है। बताया कि इसके अलावा व्यापारियों के लिए भामाशाह पुरस्कार देने की योजना भी पिछले वर्ष से शुरू की गयी है।

व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार

राज्य में व्यापार करने वालों को पांच लाख की बिक्री पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ऐसे व्यापारियों को फार्म (1ए) 100 रुपये शुल्क के साथ अंचल कार्यालय में जमा करना होगा।

राज्य के बाहर व्यापार करने वालों को एक रूपये बिक्री होने पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।

विभाग व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए भामाशाह पुरस्कार देगा।

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