30 अप्रैल, 2012

कहीं आपका गैस सिलिंडर एक्सपायर तो नहीं!




आमतौर हम घरेलू गैस सिलिंडर की जांच-पड़ताल नहीं करते, लेकिन इनकी एक्सपायरी डेट पर गौर करना जरूरी है। एक गैस एजेंसी संचालक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि तकरीबन पांच फीसदी सिलिंडर एक्सपायर्ड या एक्सपायरी डेट के करीब होते हैं। टेक्निकल जानकारी कम होने से ये रोटेट होते हैं, वैसे एक्सपायरी डेट औसतन छह से आठ महीने अडवांस रखी जाती है, फिर भी पकड़ में आने पर एक्सपायर्ड सिलिंडर उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता।सूत्रों के मुताबिक चूंकि एक्सपायरी डेट पेंट द्वारा प्रिंट की जाती है, इसलिए इसमें हेर-फेर संभव है, क्योंकि कई बार जर्जर हालत में जंग लगे सिलिंडर पर भी एक्सपायरी डेट डेढ़-दो साल आगे की होती है। एजेंसी वाले तर्क देते हैं कि यहां से वहां लाते ले जाते वक्त उठा-पटक से कुछ सिलिंडर पुराने दिखते हैं, लेकिन वे सही होते हैं।पुलिस बस स्क्वॉड से जुडे़ सूत्र बताते हैं कि एक गैस सिलिंडर खुले में ब्लास्ट हो जाए, तो 100 से 150 फीट तक तबाही मचा सकता है। इससे पांच सेकंड में विकराल आगजनी संभव है, सिलिंडर के टुकड़े इंसान की जान ले सकते हैं, या विकलांग बना सकते हैं। किचन या बंद स्थान पर ब्लास्ट होने पर 10 से 15 फीट के दायरे में रखी चीजें तहस-नहस हो सकती हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में एक्सपायर्ड सिलिंडर की भूमिका अहम होती है।

ऐसे जानें एक्सपायरी डेट-

सिलिंडर की पट्टी पर ए, बी, सी, डी में से एक लेटर के साथ नंबर होते हैं।- गैस कंपनियां 12 महीनों को चार हिस्सों में बांटकर सिलिंडरों का ग्रुप बनाती हैं।- 'ए' ग्रुप में जनवरी, फरवरी, मार्च और 'बी' ग्रुप में अप्रैल मई जून होते हैं। ऐसे ही 'सी' ग्रुप में जुलाई, अगस्त, सितंबर और 'डी' ग्रुप में अक्टूबर, नवंबर दिसंबर होते हैं।- सिलिंडरों पर इन ग्रुप लेटर के साथ लिखे नंबर एक्सपायरी या टेस्टिंग इयर दर्शाते हैं। जैसे- 'बी-12' का मतलब सिलिंडर की एक्सपायरी डेट जून, 2012 है। ऐसे ही, 'सी-12' का मतलब सितंबर, 2012 के बाद सिलिंडर का इस्तेमाल खतरनाक है।

हो सकता है बड़ा हादसा-

एक्सपायर्ड या टेस्टिंग ड्यू डेट क्रॉस कर चुके सिलिंडरों के वॉल्व से लीकेज का खतरा ज्यादा होता है, जो विस्फोट का कारण बन सकता है।- सिलिंडर डिलिवरी वीइकल्स पर भी ऐसे सिलिंडरों से हादसे की आशंका रहती है और गोदाम में ये ब्लास्ट करें, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

le सकते हैं ऐक्शन-

एक्सपायर्ड सिलिंडर मिलने पर उपभोक्ता एजेंसी को सूचना देकर सिलिंडर रिप्लेस करा सकते हैं।- गैस एजेंसी के रिप्लेसमेंट से मना करने पर खाद्य या प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।- इसे सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता फोरम में मामला दायर कर सकते हैं।

गैस कनेक्शन के साथ लाखों का बीमा

हाल ही में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि गैस कनेक्शन लेते ही उपभोक्ता का 10 से 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसके तहत गैस सिलिंडर से हादसा होने पर पीड़ित बीमे का क्लेम कर सकता है, साथ ही सामूहिक दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपये तक देने का प्रावधान है। इसके लिए दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित एजेंसी व लोकल थाने को सूचना देनी होगी और दुर्घटना में मृत्यु होने पर जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। एजेंसी अपने क्षेत्रीय कार्यालय और फिर क्षेत्रीय कार्यालय बीमा कंपनी को मामला सौंप देता है। लेकिन, इस क्लेम के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना जरूरी है। जो इस प्रकार है:--गैस कनेक्शन वैध होना चाहिए।-एजेंसी से मिली पाइप-रेग्युलेटर ही इस्तेमाल हो।-आईएसआई मार्का गैस चूल्हे का उपयोग हो।-लापरवाही से गैस के इस्तेमाल पर क्षतिपूर्ति नहीं।-गैस इस्तेमाल की जगह पर बिजली का खुला तार न हो।चूल्हे का स्थान, सिलिंडर रखने के स्थान से ऊंचा हो।

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