पटना। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की अजीत सरकार हत्या मामले में जमानत को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट को फटकार लगाई। गौरतलब है कि पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कडेंय काटजू और न्यायमूर्ति एके. पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले में देश की किसी भी अदालत द्वारा यादव को जमानत दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया था।
सीबीआई द्वारा पप्पू यादव की जमानत निरस्त किए जाने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह दुख का विषय है कि न्यायालय द्वारा 2007 में दिए स्पष्ट आदेश के बाद भी हाईकोर्ट ने आगे बढ़कर यादव को जमानत दे दी।
माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड मामले में सीबीआई न्यायाधीश बीएम श्रीवास्तव ने 14 फरवरी 2008 को पप्पू यादव, पूर्व निर्दलीय विधायक राजन तिवारी और अनिल यादव को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
गौरतलब है कि पप्पू यादव ने माकपा विधायक अजीत सरकार, उनके चालक हरेंद्र शर्मा और पार्टी के कार्यकर्ता अशफाकुर रहमान की 14 जून, 1998 को पूर्णिया के सुभाष नगर में हत्या कर दी गई थी।