17 सितंबर, 2009

अंग प्रत्यारोपण कानून में होगा संशोधन

देश में मानव अंगों के कारोबार पर अंकुश लगाने और इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सरकार ने मानव अंग कानून-1994 में संशोधन का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि इस कानून का उद्देश्य मानव अंगों को सुरक्षित रखने और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया का नियमन करना और इनके वाणिज्यिक कारोबार पर अंकुश लगाना है।

अंबिका ने कहा कि नियामक तंत्र होने के बावजूद प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में मानव अंगों के कारोबार के फलने-फूलने की खबरें आती रही हैं और समाज के कमजोर वर्गो का लगातार उत्पीड़न होता है। इसीलिए महसूस किया गया कि अंग प्रत्यारोपण के वाणिज्यिक कारोबार को रोकने के लिहाज से यह कानून प्रभावशाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण को अधिक पारदर्शी और मरीजों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य, से कैबिनेट ने कानून में संशोधन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

ध्यान दें

प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .

लोकप्रिय समाचार