16 सितंबर, 2009

हेलिकॉप्‍टर लैंडिंग मामले में घिर सकते हैं लालू

बाढ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा बिना अनुमति लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना हेलिकाप्टर उतारने के मामले में आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला न्यायाधीश की अदालत ने संज्ञान लेते हुए निचली अदालत से इससे जुडे सभी दस्तावेज उसके पास भेजे जाने का निर्देश दिया है.

अगली सुनवाई 20 अक्‍टूबर को
मुजफ्फरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी (पश्चिमी) टी के सिन्हा की अदालत ने गत पांच सितंबर को इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दायर परिवाद पत्र को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ ओझा ने जिला न्यायधीश की अदालत में अपील की थी. जिला न्यायधीश प्रभात कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मामले में संज्ञान लेते हुए निचली अदालत को इससे जुडे सभी दस्तावेज सौंपने का निर्देश देते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख आगामी 20 अक्‍टूबर निर्धारित की है.

वर्ष 2007 का मामला
ओझा ने लालू पर एक अगस्त, 2007 को बाढ निरीक्षण के दौरान लोगों की जान को खतरे में डालते हुए बिना अनुमति लिए अपना हेलिकाप्टर मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी पुलिस थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर उतार दिये जाने को लेकर स्थानीय अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया था.

ध्यान दें

प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .

लोकप्रिय समाचार