31 जुलाई, 2009

राहुल राज मामला: महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को नोटिस

पटना निवासी युवक राहुल राज की पिछले साल 27 अक्‍टूबर को मुंबई में कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत मामले की जांच सीबीआई जांच से कराए जाने की मांग पर पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई एवं केंद्र सरकार से इस संबंध में छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगते हुए महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया.
राहुल राज के पिता कुंदन प्रसाद द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने यह निर्देश दिए. न्यायाधीश ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा. सुनवाई के समय महारष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के वकील मौजूद नहीं थे. राहुल के पिता ने अपनी याचिका में यह कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद वहां की सरकार ने इस मामले में फारेंसिक रिपोर्ट की प्रति उन्हें नहीं उपलब्ध करायी.
कुंदन प्रसाद ने अपने पुत्र को निर्दोष बताते हुए मीडिया में आयी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि उनके पुत्र को मुंबई पुलिस ने जानबूझकर नजदीक से गोली मारकर हत्या की थी. कुंदन का कहना था कि उनका पुत्र आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं था और राहुल ने पटना के ही एक संस्थान से रेडियोलोजी (एक्सरे) में डिप्लोमा किया था और नौकरी की तलाश में गत वर्ष 24 अक्‍टूबर को पटना से मुंबई गया था.

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