14 जुलाई, 2009

स्टेशन की जमीन की घेराबंदी का निर्देश

भागलपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन की घेराबंदी कर अवैध रूप से जमे दुकानों व हाटों को हटाने का पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शिव कीर्ति सिंह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए डीएम एवं एसपी से स्थितियों का जायजा लेकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। दीपक कुमार ने अदालत को जानकारी दी थी कि उल्टा पुल के नीचे रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से दुकान लगा लिये गये हैं। जिससे यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लोगों का चलना फिरना कठिन होता जा रहा है। जबकि अधिकांश जमीन रेलवे की है। रेलवे अतिक्रमण कारियों से निपटने में असमर्थ महसूस कर रही है।

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