25 जुलाई, 2009

छेड़छाड़ भी बलात्कार माना जाएगा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पटना में सार्वजनिक तौर पर एक महिला को निर्वस्त्र करने से रोकने में असफल रहने के लिए पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए बलात्कार और छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने बलात्कार की परिभाषा बदलने की भी मांग की। आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उसने केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसे मामले में संलिप्त अन्य लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। उन्होंने ऐसे कड़े कानून बनाने की वकालत की जिससे दोषियों को सजा मिल सके। व्यास ने कहा कि हमने सरकार के पास यौन उत्पीड़न विधेयक का मसौदा (सैक्सुअल असाल्ट बिल) भेजा है जिसके तहत बलात्कार की परिभाषा बदल दी गई है। हमने इस पर काफी काम किया और अगर कानून अमल में आया तो छेड़छाड़ भी बलात्कार माना जाएगा।,

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