08 जुलाई, 2010

ऑनर किलिंग मामले में सरकार सख्त

देश भर में ऑनर किलिंग के मामलों में आई तेजी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को एक मंत्रिसमूह बनाने का फैसला किया, जो ऐसे मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए कानून में संशोधनों पर विचार करेगा। सरकार ने कहा कि इस आशय का एक विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
सूचना-प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाना चाहती है।
अंबिका ने कहा कि ऑनर किलिंग के मामलों से निपटने के लिए कानून में संशोधन सुझाने के लिए मंत्रिसमूह के गठन के अलावा राज्यों से भी आईपीसी और सीआरपीसी में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में राय ली जाएगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि मानसून सत्र समाप्त होने से पहले ही इस बारे में सलाह मशविरे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संशोधनों में ऑनर किलिंग को हत्या की परिभाषा के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आईपीसी में संशोधन किया जाएगा।
भारतीय साक्ष्य कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव है, जिसमें प्रावधान होगा कि ऑनर किलिंग के मामले में खाप पंचायतों को अपने निर्दोष होने का सबूत देना होगा।

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