17 अगस्त, 2009

बाबा रामदेव की याचिका पर केंद्र को नोटिस

योग गुरु बाबा रामदेव के एक शिष्य और एक ईसाई संगठन की उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को नोटिस जारी किया जिनमें वयस्कों के बीच पारस्परिक सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को वैध घोषित किए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है.
14 सितंबर के बाद होगी अलगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जब उसके द्वारा इसी मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई किए जाने की संभावना है.
अगली सुनवाई तक जवाब दे केंद्र
न्यायालय ने केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दायर करने के लिए कहा. शीर्ष अदालत ने यह नोटिस बाबा रामदेव के शिष्य एसके तिजारावाला तथा क्रिश्यिन एपोस्टोलिक चर्चेज एलायंस की ओर से दायर याचिकाओं पर जारी किया. उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व 20 जुलाई को यह कहते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था कि वह इस मुद्दे पर सरकार के जवाब का इंतजार करेगा.

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