22 अगस्त, 2009

सिख दंगा के एक मामले में तीन दोषी

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के दंगों के दौरान एक सिख परिवार के सदस्यों की हत्या का प्रयास करने के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है और इस घटना के दौरान दिल्ली पुलिस और राज्य मशीनरी की भूमिका पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि इस घटना ने विश्व राजनीति में हमारा सिर शर्म से झुका दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुरेंद्र एस राठी ने मंगल सेन उर्फ बिल्ला, ब्रज मोहन वर्मा और भगत सिंह को उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर में हत्या का प्रयास, दंगा और डकैती करने के मामले में दोषी करार दिया।

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