भारत सरकार उच्चतम न्यायालय में टाडा अदालत के उस फैसले को चुनौती देने की संभावनाएं तलाशने में लगी है जिसमें 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में बालीवुड अभिनेता संजय दत्त को आतंकवाद निरोधी कानून के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।
शीर्ष न्यायालय में इस मामले से निकटता से जुड़े एक सरकारी वकील ने कहा कि विधि मंत्रालय अपील दाखिल करने की संभावनाएं तलाश रहा है और अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने इस मुद्दे पर अपनी राय दे दी है।
मंत्रालय के सूत्रों ने हालांकि टाडा के तहत संजय दत्त को बरी किए जाने को चुनौती देने पर सीबीआई की आपत्तियों के बाद सरकार की ओर से अटार्नी जनरल से मांगी गई राय का विवरण देने से इंकार कर दिया।
संपर्क किए जाने पर वाहनवती ने कहा कि उन्होंने अपनी राय दे दी है लेकिन इस पर रोशनी डालने से इंकार कर दिया।
50 वर्षीय दत्त को हथियार अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था और उन्हें 31 जुलाई 2007 को छह साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि कच्े उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने उन्हें जमानत दे दी। दत्त सहित दोष सिद्ध व्यक्तियों द्वारा जब अपील और जमानत आवेदन दाखिल किए गए तो सीबीआई ने यह रूख अपनाया कि वह मई 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर साजिश रचने सहित आतंकवाद निरोधी कानून के तहत गंभीर आरोपों से उन्हें बरी किए जाने को चुनौती नहीं देगी।
पिछले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए बालीवुड अभिनेता ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान 18 महीने जेल में काटे हैं।
संजय को 19 अप्रैल 1993 को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने 24 अप्रैल को उनका इकबालिया बयान दर्ज किया था।
उन्हें पहली बार पांच मई 1993को जमानत मिली थी लेकिन इसी साल चार जुलाई को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वह 16 अक्तूबर 1995 तक जेल में रहे।
संजय ने 28 नवंबर 2007 की अपनी दोषसिद्धि के खिलाफच् उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की है। अदालत ने 27 नवंबर 2007 को उन्हें जमानत दे दी।
दत्त को सह अभियुक्त अबु सलेम द्वारा मुंबई विस्फोटो से पहले दिए गए गैर कानूनी तरीके से एके 56 राइफल, नौ एमएम की पिस्तौल और ग्रेनेड रखने का दोषी ठहराया गया था।
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