26 सितंबर, 2009

थूकने पर हजार रुपये का जुर्माना

स्वाइन फ्लू महामारी से ग्रस्त पुणे में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले जुर्माने की यह राशि महज 25 रुपये थी। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के कारण पुणे नगर निगम ने इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया है। यह जुर्माना शनिवार से प्रभावी हो गया है।

पुणे नगर निगम के आयुक्त महेश जगडे ने कहा, 'यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि स्वाइन फ्लू का एच-1 एन-1 वायरस थूक में आठ से नौ घंटे तक रहता है।' शहर में स्वाइन फ्लू से अगस्त से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं।

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