25 अगस्त, 2009

सौम्या हत्याकांड के आरोपी की बेल याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के एक आरोपी द्वारा कार चोरी से संबंधित एक मामले में की गई जमानत याचिका को रविवार को खारिज कर दिया। कार का इस्तेमाल कथित तौर पर हत्या की घटना को अंजाम देने में किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किरण बंसल ने अजय सेठी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सेठी अन्य आरोपियों अजय कुमार, बलजीत एस मलिक, रवि कपूर और अमित शुक्ला के साथ सौम्या और आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या सहित कार चोरी के मामलो में अभियोजन का सामना कर रहा है। वे इस साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। पुलिस ने हाल ही में सौम्या और आईटी पेशेवर घोष की हत्याओं में कथित तौर पर इस्तेमाल दो कारों की चोरी से संबंधित अलग अलग मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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