25 अगस्त, 2009

नवादा में शिक्षक को 10 वर्ष का कारावास

बिहार में नवादा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में एक शिक्षक को 10 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये शिक्षक अकबरपुर थाना क्षेत्र के भूमई गांव के अरुण पाण्डेय हैं। गांव के अम्बिका प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री रूपा शिक्षक से ट्यूशन पढ़ती थी। 6 अक्टूबर 2006 को वह अपनी बहन के साथ अकबरपुर स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय जा रही थी। रास्ते में शिक्षक ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाए। बालिका के पिता ने अकबरपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य के आधार पर शिक्षक को भादवि की धारा 366 के तहत दोषी पाकर न्यायाधीश ने सजा सुनाई तथा अर्थदण्ड ने देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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