25 अगस्त, 2009
डा. राणा की याचिका खारिज
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की एकल पीठ ने चारा घोटाले के सजायाफ्ता डा. रवीन्द्र कुमार राणा की दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्ञात हो कि डा. राणा आरसी 22/96 (चारा घोटाला कांड) का सजायाफ्ता अभियुक्त हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने डा. राणा को पांच वर्ष का कारावास एवं तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। डा. राणा ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर जमानत प्रदान करने का आग्रह किया था।
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