11 अगस्त, 2009

हरियाणा सरकार ने राज्‍य में महामारी एक्ट लागू किया

स्‍वाइन फ्लू से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने संक्रामक बीमारी अधिनियम, 1897 लागू करने का निर्णय किया है. दिल्‍ली और महाराष्‍ट्र के बाद हरियाणा इस कानून को लागू करने वाला तीसरा राज्‍य बन गया है.
प्रदेश में अब तक 38 मामले
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कानून एक साल तक लागू रखा जाएगा. इस कानून को 'हरियाणा संक्रामक बीमारी, ए एन-1 एच-1 इन्‍फ्लूएंजा कानून, 2009' का नाम दिया गया है. गौरतलब है कि हरियाणा में अब तक स्‍वाइन फ्लू के 38 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. इनमें 27 मरीजों को विभिन्‍न अस्‍पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 11 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है.

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