12 जून, 2009

जबरिया विवाह करानेवालों की गिरफ्तारी के निर्देश

बिहपुर प्रखंड के औलियाबाद निवासी अवधेश मिश्र के के पुत्र अनिल मिश्र की तुलसीपुर गांव में कराए गए जबरिया विवाह के सिलसिले में गुरूवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी केके शर्मा के समक्ष लड़के का बयान लिया गया। एसडीपीओ को अवधेश ने बताया कि लड़की पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर जबरन लड़की की मांग पर सिंदुर दिलाई। उसने जबरिया शादी में लड़की पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ की गई जबर्दस्ती की आपबीती सुनाई। एसडीपीओ ने कहा कि कानूनन ऐसी शादी अवैध है। उन्होंने ऐसी शादी कराने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। झंडापुर ओपी प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में लड़की के पिता शंभू सिंह के अलावा औलियाबाद के मदन कुमार मिश्र, रोहित कुमार, हीरा यादव व नवटोलिया के अरविन्द यादव को नामजद आरोपी बनाया गया है। उधर लड़की पक्ष के इस गैर कानूनी पहल के खिलाफ पुलिस के कड़े रूख से लड़की पक्ष के सदस्यों व ग्रामीणों में हड़कंप है।

ध्यान दें

प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .

लोकप्रिय समाचार