22 अगस्त, 2009

आज से पटना व मुजफ्फरपुर नगर निगम आनलाइन

अगले माह से प्रदेश में होल्डिंग टैक्स वसूली की आन लाइन व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब गृह कर वसूलने के लिए टैक्स कलेक्टर डोर-टू-डोर नहीं घूमेंगे बल्कि लोग खुद जमा करायेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद किसी भी बैंक में यह राशि जमा कराई जा सकती है। दरअसल होल्डिंग का कम्प्यूटराइजेशन करते हुए इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है। शनिवार से पटना और मुजफ्फरपुर नगर निगम वेबसाइट पर आन लाइन हो जायेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 15 सितम्बर तक प्रदेश के सभी नगर निकायों में आन लाइन होल्डिंग टैक्स की व्यवस्था होगी। उसके बाद निकाय का टैक्स कलेक्टर आपके घर नहीं जायेगा। आप खुद ही किसी भी बैंक में टैक्स जमा करा सकते हैं। पटना नगर निगम समेत सभी निकायों के लिए अलग-अलग साइट बनाई गई है। पटना नगर निगम की साइट पर जाकर ई-सर्विसेज की मदद से नाम डालेंगे और होल्डिंग के बारे में बकाये समेत पूरा ब्योरा उपलब्ध हो जायेगा। बस इसके बाद पड़ोस के बैंक में चेक या एटीएम में जाकर पैसे जमा करा दीजिए। अन्य नगर निकायों के लिए यूएलबी डाट एनआईसी डाट इन पर जाकर वार्ड व होल्डिंग नंबर के माध्यम से कर के मद में बकाया राशि आदि का ब्योरा हासिल किया जा सकता है। नगर विकास विभाग के इस प्रयास का फायदा नगर निकायों को मिलेगा तो दूसरी तरफ लोगों को भी सहूलियत होगी। तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आलोक में यदि बड़ी संख्या में निकाय इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो निकायों को वसूली के बराबर अनुदान के रूप में मैचिंग ग्रांट देने का प्रावधान है। वहीं टैक्स वसूली की मुकम्मल व्यवस्था नहीं रहने के कारण सभी निकायों को प्रकारांतर से नुकसान होता है।

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