हैदराबाद। सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और सत्यम घोटाले के आरोपी बी रामालिंगा राजू द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाला करने के आरोप के स्वीकार किए जाने के 22 माह बाद घोटाले की सुनवाई निचली अदालत में दो नवंबर से शुरू होगी।
राजू ने कंपनी खाते में 72,00 करोड़ रुपये के हेरा फेरी को गत वर्ष जनवरी में स्वीकार किया था। लेकिन केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो [सीबीआई] ने जांच में 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले का पता लगाया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीवीएलएन चक्रवर्ती ने इन आरोपों से बरी करने की अभियुक्तों की अर्जी को खारिज करते हुए इस मामले की सुनवाई दो नवंबर को तय की है।
राजू और नौ दूसरे अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता के 120 बी [अपराधिक षडयंत्र], 409 [धोखाधड़ी], 420 [हेराफेरी] और 471 [जालसाजी] समेत अनेक धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है।