27 अगस्त, 2009

चारा घोटाला में 19 और अभियुक्तो को सजा

बहुचर्चित चारा घोटाले में 19 और अभियुक्तो को सीबीआई की विशेष अदालत ने चार से सात साल तक सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्तो पर दो लाख से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना भी लगाया।
इन अभियुक्तो को गुमला कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के केस संख्या आरसी 56 ए /96 के तहत यह सजा सुनाई गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.एच. अंसारी ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बुधवार को सजा सुनाए गए 19 अभियुक्तों में से 12 सरकारी अधिकारी रहे हैं। यह मामला 13 करोड़ 69 लाख 30 हजार रुपए के अवैध निकासी का है। इस मामले में दोषी पाए गए 32 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। दस अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाले के 53 मामले मे से यह 34 वां मामला है। इस मामले में कुल 53 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। जिसमें छह अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। एक वादा माफ गवाह बन गया व दो को बरी कर दिया गया जबकि दो अभियुक्त फरार चल रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कुल 44 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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