आरुषि-हेमराज हत्याकांड में फंसी नूपुर तलवार ने जमानत के लिए फिर से याचिका दायर की है. बुधवार को गाजियाबाद कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद नूपुर तलवार ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
कोर्ट ने इसे जघन्य मामला करार देते हुए नूपुर की नियमित जमानत की मांग को ठुकरा दिया था. आरुषि हत्याकांड में आरुषि की मां नूपुर तलवार को अब तक दो रातें जेल में बितानी पड़ी हैं. कोर्ट के आज के आदेश के बाद अब भी उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा.
कोर्ट ने नूपुर तलवार के वकील की इस दलील को भी नहीं माना कि उन्हें महिला होने के नाते जमानत दे दी जाए. कोर्ट ने कहा कि नूपुर को महिला होने का लाभ नहीं दिया जा सकता.मामले में आरोपी नूपुर तलवार की जमानत याचिका बुधवार को अदालत ने यह कहकर खारिज कर दी कि वे फरार हो सकती हैं. सत्र एवं सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने कहा कि नूपुर को जेल में रखना न्याय के हक में होगा, क्योंकि वे फरार हो सकती हैं. उन्होंने कहा, 'उनका अदालत में पेशी को नजरंदाज करने का पिछला रिकार्ड यह संकेत करता है कि वह फरार हो सकती हैं. वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, जैसा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि तलवार दम्पति ने मौका-ए वारदात पर काफी बदलाव किए गए थे, इसलिए इस बात की आशंका है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं.'
गौरतलब है कि मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जमानत याचिका पर हुई बहस में नूपुर की ओर से दलील दी गयी कि उन्हें गलत फंसाया गया है। वो इस केस में आवेदक थी। चाहे नार्को टेस्ट हो, या ब्रैन मैपिंग, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंट हों या फिर कोई और टेस्ट, हर टेस्ट में वो क्लीन पाईं गई ।
नूपुर ने अपने बचाव में कुछ जज्बाती दलीलें भी दीं थी. नूपुर ने कहा था कि वो जिस समाज से आती हैं, वहां ऐसा गुस्सा नहीं होता कि कोई अपनी बेटी का कत्ल कर दे. नूपुर ने ये भी कहा कि केस में उनका नाम जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि कोर्ट ने जोड़ा है, जबकि वो हर टेस्ट में खरी उतरी हैं.
नूपुर की दलीलों का सीबीआई ने पुरजोर जवाब दिया। सीबीआई ने कहा कि तलवार दंपति ने सीन ऑफ क्राइम को ड्रेसअप किया। उनके कपड़ों पर खून के निशान नहीं के बराबर मिले। ये आसामान्य है। कहीं कोई फिंगरप्रिंट ना मिलने की वजह ग्लब्स का इस्तेमाल हो सकता है। सीबीआई ने कहा कि परिस्थितिजन्य सबूत इनके खिलाफ हैं और इनके बाहर रहने से साक्ष्य को नुकसान पहुंच सकता है ।
ध्यान दें
प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .
लोकप्रिय समाचार
-
वयोवृद्ध माकपा नेता ज्योति बसु की हालत आज भी अत्यंत गंभीर बनी हुई है। साल्टलेक स्थित एएमआरआई अस्पताल में 95 वर्षीय माकपा नेता के इलाज के लिए...
-
भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य डा. सीमा रिजवी का बुधवार पूर्वाह्न ग्यारह बजे निधन हो गया। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान [पीजीआई] के न...
-
महाराष्ट्र अंतर्गत कुर्ला के नेहरू नगर थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा घूस लेने का मामला प्रकाश में आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 35 प...
-
दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह शनिवार को ओलंपिक मशाल लेकर लंदन की सड़कों पर दौड़े। ओलंपिक मशाल रिले में दर्शकों के भरपूर समर्थ...
-
भागलपुर स्थित सुन्दरवती महिला महाविद्यालय प्रशासन ने गुरुवार को आईएससी, आईए और आई काम की द्वितीय सूची प्रकाशित कर दी है। आईएससी गणित में साम...
-
सरकार ने निर्यात में गिरावट को रोकने और इसमें वर्ष 2010-11 तक 15 फीसदी वृद्धि हासिल करने की घोषणा के साथ गुरुवार को 2009-14 के लिए विदेश व्य...
-
र िलायंस इंडस्ट्रीज को तीन शहरों में पाइप से रसोई गैस तथा वाहनों के लिए सीएनजी बेचने का अधिकार मिल गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निया...
-
मुंबई में एक महिला पर आरोप है कि उसने मामूली सी बात पर अपने घर काम करने वाली एक बच्ची को लहूलुहान कर दिया. लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि भू...
-
जाट समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर करीब 150 प्रदर्शनकारी आज केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के यहां स्थित आवास में घुस गए जिसके...
-
चंबा जिले के सलूनी के निकट एक बस के 300 फुट गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई 30 लोग घायल हो गए। चंबा के उपायु...