29 अगस्त, 2009

फिर रद हुई प्लास्टिक बैग संबंधी याचिका

दिल्ली में हाईकोर्ट ने कपड़े जैसे दिखने वाले नॉन वोवन प्लास्टिक बैग के प्रयोग की अनुमति मांगने वाली याचिका रद कर दी है। जस्टिस बी.डी. अहमद और जस्टिस वीना बीरबल की पीठ ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट में प्रवीन मित्तल की ओर से पेश की याचिका पर सुनवाई में बताया गया कि अदालत द्वारा हर किस्म के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी नॉन बायो डिग्रेडेबल बैगों के चलन पर श्रीराम इंस्टीटयूट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च में जांच कराई गई तो सामने आया है कि नॉन वोवन बैग में 98 फीसदी से ज्यादा प्लास्टिक के तत्व हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो प्लास्टिक के धागों से बने बैग के इस्तेमाल की इजाजत कैसे दी जाए। याचिका रद कर दी गई है। बताते चलें कि पहले प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों द्वारा हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारा दिए गए आदेश को दूसरी बेंच में चुनौती दी गई थी, जो रद कर दी गई थी। फिर सरकारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, वो भी रद कर दी गई। इससे जुड़े मामले में पहले पार्टी बनाए गए एवं एनजीओ तपस के संस्थापक विनोद कुमार जैन का कहना है प्लास्टिक के नॉन वोवन बैग फिलहाल राजधानी के बाजारों में चार से पांच रुपये में बाजारों में मिल रहे हैं। इस समय किसी भी तरह का प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित है उसके बाद भी प्लास्टिक बैगों का बाजार फल-फूल रहा है।

हैरानी इस बात की है कि अभी तक दिल्ली भर में सिर्फ 30 चालान ही हुए हैं। जैन ने कहा कि उनके द्वारा आरटीआई के जवाब में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बताया गया है कि उनके अधिकारियों की ओर से ये चालान किए गए हैं और मामले अदालत में भेजे जा चुके हैं। जबकि नगर निगम और एनडीएमसी की ओर से अभी तक चालान की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। अभी सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये तब है जबकि कोर्ट आदेश 7 अगस्त 2008 को आया था कि सारे बाजारों में प्लास्टिक बैग, मेन मार्केट, शापिंग सेंटर, मॉल, होटलों, पचास सीटों से ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हाल में, अस्पतालों, मदर डेरी के बूथों में, शराब की दुकानों में, ब्रांडेड आउटलेट में भी इस प्रतिबंध का पालन किया जाए।

ध्यान दें

प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .

लोकप्रिय समाचार