01 अगस्त, 2009

पूर्व सांसद आर के राणा को पाँच साल की सजा

बहुचर्चित चारा घोटाला काण्ड में सीबीआई की विशेष अदालत ने खगडिया के पूर्व सांसद आर के राणा को पाँच सालकी सजा सुनाई है तथा चार लाख का अर्थ दंड भी दिया है
राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को पाँच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चारा घोटाले में सभी 14 आरोपियों को सजा सुनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीजे प्रवीर ने राणा और 13 अन्य अभियुक्तों को दोषी पाया और राणा पर चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया ।
राणा गोड्डा के सरकारी खजाने से 1992 में 28 लाख 26 हजार रुपए धोखाधड़ी से निकालने के अभियुक्त थे। राणा ने 1994 में राज्य पशुपालन विभाग में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके अगले वर्ष सांसद बन गए।
राणा के अलावा पशुपालन विभाग के अधिकारी बीबी प्रसाद को भी पाँच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उन पर चार लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
अदालत ने पशुपालन विभाग के अन्य अधिकारियों शशि कुमार सिन्हा, यूपी सिंह, केडी प्रसाद, एससी झा और भानुकर दूबे को चार से साढ़े चार वर्ष तक की सजा सुनाई और उन पर 50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना किया।
चारा आपूर्तिकर्ता टीएम प्रसाद, सुनील के सिन्हा, संजय शंकर और सुशील कुमार सिन्हा को साढ़े तीन वर्ष से पाँच वर्ष के बीच की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन पर डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया।

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