न्यायाधीश वीरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने दो अभियुक्तों को सजा सुना दी। शेष अभियुक्तों की सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी। इस मामले में बीस आरोपी थे, जिसमें चार की मौत हो चुकी है। जबकि सुशील झा और महेंद्र प्रसाद ने पूर्व में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उन्हें सजा मिल चुकी है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने बताया कि शुक्रवार को सरस्वती चंद्रा और फूल सिंह को सजा सुनाई गई है। एसआर इंटरप्राइजेज की मालकिन सरस्वती चंद्रा को दो वर्ष की सजा एवं बीस हजार रुपये का जुर्माना और फूल सिंह को ढाई वर्ष की सजा एवं तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में शेष अभियुक्तों आरके राणा, टीएम प्रसाद, डीपी कश्यप, शशि कुमार सिन्हा, सुनील कुमार, सुशील कुमार, कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा, उमेश प्रसाद सिन्हा, सतीशचंद्र झा, भानुका दुबे, बीबी प्रसाद को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चारा घोटाले से संबंधित 53 मामलों में से यह 32वां है। इसकी प्राथमिकी जनवरी 1996 में दर्ज की गई थी। 28 लाख 26 हजार रुपये का यह घोटाला गोड्डा कोषागार से जुड़ा है।