31 जुलाई, 2009

आय से अधिक संपत्ति में जमुई के एडीजे निलंबित

पटना उच्च न्यायालय की स्टैंडिग कमेटी ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले जमुई के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ राय को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके साथ-साथ जिला जज की रिपोर्ट पर सहरसा के सब जज नं.-1 श्री चन्द्र पाठक के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है।

पटना हाईकोर्ट की सात सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ने जमुई के इंन्सपेक्टि जज की रिपोर्ट पर जमुई के एडीजे को निलंबित कर सूचित कर दिया है। सात सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह ने की। पटना हाईकोर्ट को शिकायत मिली थी कि श्री राय जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यरत थे तो आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर ली। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पायी गयी। स्टैंडिंग कमेटी ने निलंबन के बाद सत्यता की सही जानकारी के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप सही पाने पर एडीजे हटाये जा सकते हैं। वहीं स्टैंडिग कमेटी ने एक दूसरी कार्रवाई में सहरसा के सब जज श्री पाठक को निलंबित कर दिया। जिला जज ने श्री पाठक के ईमानदारी पर संदेह व्यक्त हुए अपनी रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट को दी थी। जिस पर स्टैंडिग कमेटी ने त्वरित कार्यवाही की।

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