31 जुलाई, 2009

दुपहिया वाहनों के साथ ही बिकेंगे हेलमेट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि देश में दुपहिया वाहन कंपनियों को वाहन बेचते समय क्रेता को हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
मुख्य न्यायाधीश एपी शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मोटर वाहन कानून के प्रावधानों को सही ठहराते हुए संकेत दिया कि वह इस बारे में विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी।
अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोसायटी फोर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। यह संगठन आग्रह कर रहा है कि दुपहिया कंपनियों को हेलमेट उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए।
अदालत ने ऑल इंडिया हेलमेट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इससे बाजार में एकाधिकार की स्थिति होगी।
खंडपीठ ने कहा कि हमें मामले को जनता के दृष्टिकोण से देखना है। अदालत ने यह भी कहा कि दुपहिया कंपनियों को डीलरों द्वारा हेलमेट की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और इसके लिए समझौता करना होगा।
इन कंपनियों से कहा गया है कि वे हर तीन महीने बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रपट देंगी कि क्रेताओं को कितने हेलमेट बेचे गए।

ध्यान दें

प्रकाशित समाचारों पर आप अपनी राय या टिपण्णी भी भेज सकते हैं , हर समाचार के नीचे टिपण्णी पर क्लिक कर के .

लोकप्रिय समाचार